ब्रह्मास्त्र नई दिल्ली
भारत के नागरिक उड्डयन नियामक ने एअर इंडिया पर 1.10 लाख डॉलर (करीब 1 करोड़ रुपए) का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई एक एयरबस विमान को बिना एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (विमानल उड़ाए जाने योग्य है या फिटनेस सर्टिफिकेट) के 8 बार उड़ाए जाने के कारण की गई। डीजीसीए ने एक गोपनीय आदेश में कहा है कि इस चूक से देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन पर जनता का भरोसा और कम हुआ है। एयरवर्थनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर था पीटीआई के अनुसार मामला 26 नवंबर 2025 का है, जब एअर इंडिया ने खुद डीजीसीए को इस चूक की जानकारी दी थी। कंपनी ने बताया था कि उनके एक एयरबस अ320 नियो विमान का एयरवर्थनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था। फिर भी उसे 24 और 25 नवंबर को 8 रेवेन्यू सेक्टर्स (व्यावसायिक उड़ानों) में इस्तेमाल किया गया।