तलाक के लिए एक साल अलग रहना जरूरी नहीं – दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि आपसी सहमति से तलाक लेने वाले पति पत्नी के लिए एक साल तक अलग रहने की शर्त अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत बनाए गए इस शर्त को सही मामलों में माफ किया जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी परिस्थितियों में, पति-पत्नी को शादी के बंधन से मुक्त करने के बजाय, उन्हें एक गलत रिश्ते में उलझाए रखना गलत होगा। इससे दोनों पर अनावश्यक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तनाव पड़ेगा। यह स्पष्टीकरण एक डिवीजन बेंच द्वारा किए गए एक रेफरेंस के जवाब में आया, जिसमें अधिनियम के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका पेश करने की समयसीमा पर मार्गदर्शन मांगा गया था।

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