21 क्वींटल डोडाचूरा की तस्करी करने वाले दो तस्करों को 14-14 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जिला-नीमच द्वारा ट्रक में 2168 किलो 600 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले दो तस्करों (1) मोतीलाल पिता नाथुलाल भील, उम्र-28 वर्ष, निवासी-ग्राम दांता, तहसील कपासन, जिला-चित्तौड़गढ (राजस्थान) एवं (2) बोथमल पिता हीरालाल जाट, उम्र-36 वर्ष, निवासी-ग्राम करूकड़ा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ (राजस्थान) को धारा 8/15(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 02-02 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 20.03.2023 को कार्यालय उपनारकोटिक्स आयुक्त नीमच में मुखबिर गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक में लगभग 20-25 क्वींटल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा झारखण्ड से जयपुर-आगरा हाईवे होते हुवे जयपुर (राजस्थान) जाने वाला हैं। मुखबीर सूचना पर से निवारक दल का गठन कर उसको मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान सिकन्दरा टोल प्लाजा पर तैनात किया गया। रात्री लगभग 09ः45 बजे निवारक दल को मुखबीर द्वारा ट्रक आता हुवा दिखाई दिया, जिसको रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर उसमें गोभी व गाजर के कट्टों के नीचे कुल 100 कट्टों में 2168.600 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखा हुवा मिला। निवारक दल द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से ट्रक मध्यप्रदेश ईकाई के सबसे नजदीकी कार्यालय नीमच में लाकर विस्तृत तलाशी लेकर डोडाचूरा व ट्रक  को जप्त किया गया तथा आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात् सभी आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।विचारण के दौरान सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक  सुशील ऐरन द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की अंतर्राज्यीय तस्करी किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक  सुशील ऐरन द्वारा की गई।
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