उज्जैन। 16 माह पहले मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायालय ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। मामला नागदा थाना क्षेत्र के प्रकाशनगर का था। आरोपी सुरेश वर्रा पिता मन्नालाल माली 44 साल का क्षेत्र में रहने वाली 3 साल 11 माह की बालिका के घर आना जाना था। सुरेश मासूम के दादा का परिचित था, 26 फरवरी 2024 को वह बालिका को टॉफी दिलाने के बहाने ले गया था और दुष्कर्म का प्रयास किया था। बालिका को परिजनों ने रोता देखा तो घटनाक्रम सामने आया था। थाना प्रभारी रहे धनसिंह नलवाया ने बालिका के परिजनों की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट की धारा में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद सभी सक्ष्यों को एकत्रित कर 22 अप्रैल 2024 को चालान विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया था। 16 माह चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) चंद्रसेन मुवेल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा से दंडित किया। न्यायालय में शासन की ओर से रेवत सिंह ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक, नागदा द्वारा पैरवी की गई।
संबंधित समाचार
-
प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए लाए गए संपदा-2 सॉफ्टवेयर के बावजूद भ्रष्टाचार और तकनीकी खामियों की खबरें सामने आ रही
उज्जैन। जिले के साथ ही पूरे प्रदेश में भले ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए लाए गए... -
झालरिया मठ से रामघाट मार्ग पर अतिक्रमण हटाया, चौड़ीकरण कार्य को मिली रफ्तार जिला प्रशासन, नगर निगम और स्मार्ट सिटी की संयुक्त कार्रवाई, अधिकारियों की मौजूदगी में चला अभियान
उज्जैन। शहर में सड़क चौड़ीकरण कार्य को गति देने के लिए प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण... -
डोर-टू-डोर कचरा वाहन समय पर वार्डों में पहुंचें- आयुक्त अभिलाष मिश्रा शिकायतों के बाद सुबह 6 बजे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण, जीपीएस ट्रैकिंग से की निगरानी
उज्जैन।शहर में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा...