वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति अनिवार्य

वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति अनिवार्य

जबलपुर और उज्जैन में बनने का प्रस्ताव, सीएम ने की थी घोषणा

भोपाल | 5 घंटे पहले

मध्यप्रदेश के जबलपुर और उज्जैन में प्रस्तावित जू और रेस्क्यू सेंटर अब तभी खोले जा सकेंगे जब सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल जाएगी।

अनुमति की आवश्यकता क्यों?

  • योजना के अनुसार ये सेंटर वन क्षेत्र में स्थापित किए जाने हैं।

  • वन क्षेत्र में पक्का निर्माण सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

  • अगर ये केंद्र राजस्व भूमि पर बनते हैं, तो अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

पृष्ठभूमि

  • लगभग 6 महीने पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इन केंद्रों की घोषणा की थी।

  • वन विभाग की टीम ने गुजरात के जामनगर स्थित अंबानी ग्रुप के जू और रेस्क्यू सेंटर का निरीक्षण किया।

  • मुख्यमंत्री ने भी इस केंद्र का दौरा किया था।

वर्तमान स्थिति

  • उज्जैन:

    • DPR (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार।

    • प्रस्ताव केंद्र सरकार के चिड़ियाघर प्राधिकरण को भेजा गया, जहाँ से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है।

    • सुप्रीम कोर्ट में अनुमति हेतु आवेदन की प्रक्रिया शुरू।

  • जबलपुर:

    • DPR तैयार होने की प्रक्रिया जारी।

    • उज्जैन की तरह ही सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की रोक

  • कोर्ट ने वन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के पक्के निर्माण पर रोक लगा रखी है।

  • इसलिए बिना कोर्ट की अनुमति कोई भी निर्माण संभव नहीं।

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