उज्जैन
न्यायालय पारुल जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी दिनेश पिता देवीलाल जोदावर, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्यारसीनगर, भैरूगढ़ रोड, उज्जैन को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावासएवं कुल 1000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मिडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया अभियोजन का मामला इस प्रकार है किअभियोक्त्री घरेलू काम करती है। घटना दिनांक 27.09.2020 को करीब 5 बजे से 6 बजे वह उसके घर पर थी, तभी अभियुक्त दिनेश जोदावर जो कि उसके दूर के रिश्ते के मामा लगते है, उसके घर पर उसके बीमार ससुर जी की खबर लेने आए थे, उन्होंने बहुत अधिक शराब पी रखी थी, अभियुक्त उसके बीमार ससुर के हाल चाल पूछ रहा था, जब उसने उसको पानी व चाय दिया, तब उसने पानी चाय पी, इसके बाद वह उसके घर के अंदर बनी बाथरूम में गया। बाथरूम से बाहर आकर उन्होंने उसकी तरफ हाथ से इशारा करके बोला कि पीड़िता ईधर आओ और बोले कि पीड़िता तुम्हे किसी भी चीज की जरूरत हो, तो तुम उसको बताना, तब उसने बोला कि अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, होगी तो बता दूंगी, इतने में अभियुक्त ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा और उसे गलियारे में खींचकर गलत हरकत करने लगा, तो उसने उसे धक्का देकर छुड़ाया और फिर वह घर के अंदर चली गई, जिसके बाद अभियुक्त वहां से चला गया। उक्त घटना उसने उसके पति को बताई थी। जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी किया गया। अन्वेषण पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
प्रकरण में अनुसंधान के दौरान प्रभारी उप निदेशक अभियोजन राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर के द्वारा थाना चिमनगंजमंडी के निरीक्षक को अनुसंधान में विधिक परामर्श एवं साक्ष्य संकलन हेतु मागदर्शन प्रदान किया। अभियोजन पैरवीकर्ता अधिकारी प्रशांत त्रिवेदी एडीपीओ के तर्को से सहमत होकर आरोपीगण को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया। हालांकि बचाव पक्ष महिला के आरोप निराधार बता उपरी अदालत मे अपील करने की कार्यवाही कर रहा है।
