उज्जैन। पत्नी की हत्या कर शव को छुÞपाने वाले पति को न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी करार देते हुये उम्रकैद की सजा सुनाई है। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी ने अपनी मां को बताया था।
नरवर थाना क्षेत्र के ग्राम पालखंदा में मई 2023 को दीपाबाई पति विजय परमार की हत्या का मामला सामने आया था। पुलिस ने मृतका का शव उसके घर में बिस्तर पेटी से बरामद किया था। जांच में पति द्वारा हत्या किया जाना सामने आने पर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था। 41 माह तक चली सुनवाई के बाद चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार बंसल ने फैसला सुनाते हुये पति विजय परमार को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रकरण में आरोपी को सजा करने में नोडल अधिकारी नरवर थाना प्रभारी बल्लू सिंह मंडलोई का सहयोग रहा। विदित हो कि घटनाक्रम के दौरान पुलिस जांच में पता चला था कि आपसी विवाद के बाद शराबी पति ने रात को कमरे में पत्नी दीपा के साथ मारपीट कर उसका गला दबा दिया था। पत्नी की मौत होने पर उसने शव को जलाने का प्रयास किया और बिस्तर पेटी में छुपा दिया था। दूसरे दिन शाम को उसने नशे में परिवार को दीपा के मरे की जानकारी दी, परिवार का शंक हुआ तो उसके कमरे की तलाशी ली, बिस्तर पेटी से दीपा का शव मिला था।
पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद