उज्जैन। मिर्जा नईम बेग मार्ग पर रहने वाले अभिभाषक मकसूद पिता मसरद अली की शिकायत पर खाराकुआ थाना पुलिस ने लाल मस्जिद के पास रहने वाले नफीश शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351 (2) और 3 (5) में प्रकरण दर्ज किया है। मकसूद अली ने शिकायत में बताया कि 7-8 जुलाई की रात 1.11 बजे और 1.13 मिनट पर उनके मोबाइल पर नफीश शेख का मोबाइल नम्बर 9203148493 से फोन आया था। रिसिव करने पर नफीश ने गाली देकर जान से मारने की धमकी दी। मोबाइल पर उसके 2 साथियों की आवाज भी आ रही थी। जो गालियां दे रहे थे। तीनों ने शहरकाजी का नाम लेकर गोली मारने की धमकी दी। उनका कहना था कि मोहर्रम जुलूस के दौरान तुमने प्रशासन के पक्ष में पत्रकारों को बयान क्यों दिया। खाराकुआ पुलिस के अनुसार मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है। वहीं मकसूद अली ने बताया कि जुलूस के दौरान घोड़ा लेकर निकले लोगों ने गलत रास्ते पर जाने का प्रयास किया था, उस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उसके बाद मैंने कहा था कि जब प्रशासन के साथ हुई बैठक में रूट तय किया गया था, तक सभी ने सहमति दी थी। उसके बाद भी गलत रास्ते पर जाने का प्रयास किया गया। अगर उन्हे घोड़ा लेकर सलामी देने इमामवाडा जाना था तो बैठक में बताना था। इसी बात पर उन्हे धमकी दी गई है।
अभिभाषक मकसूद को गोली मारने की धमकी
