नई दिल्ली।विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों का 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट जारी होने की तारीख से अब 18 साल की उम्र या 5 साल तक वैध रहेगा।पहले पासपोर्ट वैधता की उम्र 15 साल थी। अगर बच्चा 5 साल पूरे होने से पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय खत्म हो जाएगी। यानी 5 साल या 18 साल की उम्र में से जो पहले आएगा, वही वैधता की अंतिम सीमा होगी।विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम संशोधन नियम, 2026 को 17 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया। इसके जरिए 1980 के पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया गया है।
सरकार ने बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियम बदले:15 साल से छोटे बच्चों का पासपोर्ट 5 साल तक वैध