कोतवाली पुलिस की पूछताछ में खुला केमिकल वाली शराब विक्रय का पूरा राज  देवास कलेक्टर-एसपी का तबादला,जिला आबकारी अधिकारी सहित 3 निलंबित -आरोपियों से पूछताछ का दायरा बढा, 6-7 अक्टूबर से 11-12 अक्टूबर के बीच विक्रय की केमिकल वाली शराब

देवास। चंदाना ग्राम पंचायत के तहत अक्टूबर माह के प्रथम पखवाडे में शराब सेवन से ही कुछ मौतों के होने का राज फाश हो गया है। देवास कोतवाली थाना पुलिस ने इसे उजागर कर दिया है। इधर मंगलवार को देवास के कलेक्टर ऋतुराजसिंह एवं एसपी पुनीत गेहलोत को राज्य शासन ने हटा दिया है। इसके साथ ही देवास जिला आबकारी अधिकारी बसंती भुरिया सहित 3 को निलंबित किया गया है।देवास पुलिस की और से जारी विज्ञप्ति के अनुसार थाना कोतवाली जिला देवास पर 26 अक्टूबर को दर्ज अप क्र 768/26 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार 10 आरोपियो से की गई प्रारम्भिक पूछताछ एवं तकनीकी विशलेषण से प्राप्त हुए तथ्यों में यह बात साफ तौर पर सामने आई है कि चंदाना में केमिकल वाली शराब का विक्रय हुआ था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आऱोपी अजय राठौर पुर्वाडा दाई इदौंर ने अन्य गिरफ्तार आऱोपियों के साथ मिलकर केमिकल युक्त शराब का निर्माण एवं विक्रय किया ।उसने 01 अक्टूबर  को महावीर मार्केट, लोहा मंडी इंदौर स्थित गोडाउन से केमिकल मंगवाया था जिसे दवा बाजार इंदौर स्थित गोडाउन संचालक के कार्यालय से बुक किया गया था।अजय के मकान में तैयार हुई शराब-पुलिस ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि पुर्वाडादाई गांव स्थित अजय राठौर के मकान तथा साथी गोविंद के लौहार पिपल्या स्थित मकान मे केमिकल मे पानी मिला कर लाईसेंसी शराब जैसी दिखने योग्य बोटलें तैयार की गई । क्षिप्रा एवं भाड़ा पिपल्या स्थित वाईन शाप से लाईसेंसी शराब की पेटिया अवैध तरिके से चंदाना बिंजाना क्षेत्र मे विक्रय करवाई ,इस दौरान केमिकल से बनी शराब की बोटल कुछ कुछ मात्रा मे पेटियों मे मिलाई गई । प्राथमिक पुछताछ मे सामने आया कि 06-07 अक्टूबर से 11-12 अक्टूबर के मध्य इनका विक्रय करने के तथ्य सामने आये हैं ।कोतवाली पुलिस ने प्रकरण मे धारा 49क आबकारी अधिनियम का ईजाफा किया  है। कोतवाली पुलिस की एक टीम मंगलवार देर शाम को इंदौर के लोहा मण्डी स्थित गोडाउन एवं दवा बाजार स्थित ऑफिस को सील करने के लिये रवाना हुई है। पुलिस से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अग्रिम विवेचना एवं पुछताछ जारी।नेहा मीना कलेक्टर होंगी-मंगलवार को मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने एक आदेश जारी कर देवास कलेक्टर ऋतुराजसिंह को हटाते हुए उन्हें  उपसचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग में भेजा है। इनके साथ ही आदेश में सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल को प्रबंध संचालक राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल भेजा गया है। सिवनी कलेक्टर नेहा मीना को कलेक्टर देवास की जिम्मेदारी दी गई है। प्रबंध संचालक पर्यटन विकास निगम भोपाल दिलीप कुमार यादव को कलेक्टर सागर की जिम्मेदारी दी गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग उप सचिव अंजू अरूण कुमार को कलेक्टर सिवनी बनाया गया है। सुश्री मीना पूर्व में नीमच में अपर कलेक्टर रही हैं।  एक बार फिर से वे उज्जैन संभाग में अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए देवास भेजी गई हैं।आदित्य मिश्रा होंगे एसपी-मंगलवार को ही राज्य शासन के गृह विभाग ने देवास एसपी पुनीत गेहलोत का तबादला सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल किया है। उनके स्थान पर बालाघाट पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा को भेजा गया है। इसके साथ ही सागर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया को भी सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल भेजा गया है। ग्वालियर 14 वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल सेनानी  संजीव कुमार सिन्हा को सागर पुलिस अधीक्षक की कमान सौंपी गई है। जिला आबकारी अधिकारी सहित 3 निलंबित-आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना ने  चंदाना मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए  जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया ,सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलेश कुमार पवार सहित उप निरीक्षक राजश्री खन्ना को निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में स्पष्ट रूप से चंदाना के घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है।निलंबन आदेश में घटना का जिक्र-आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना ने स्पष्ट उल्लेख किया कि15 एवं 18 अक्टूबर को ग्राम चंदाना / बिंजाना जिला देवास में दो व्यक्तियों की मृत्यु की मर्ग जांच के दौरान में उक्त ग्राम में अवैध शराब का विक्रय होना पाया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध शराब विक्रय में संलिप्त दस व्यक्तियों के ख़िलाफ़ थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 768/2026 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारियों ने अपने क्षेत्राधिकार में अवैध शराब के निर्माण एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण स्थापित करने तथा अधीनस्थ अमले की गतिविधियों पर सम्यक निगरानी रखने में घोर लापरवाही एवं कर्तव्य के प्रति शिथिलता बरती गई है। प्रकरण की गंभीरता तथा प्रथमदृष्टया प्रदर्शित कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं शिथिलता को दृष्टिगत रखते हुए तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के ज्ञाप क्र./सी-6-1-2011-3-एक दिनांक 03 फरवरी 2011 में दिये गये प्रावधान अंतर्गत मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया , सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलेश कुमार पवार एवं उप निरीक्षक राजश्री खन्ना का मुख्यालय कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, संभाग-उज्जैन निर्धारित किया गया है।  का  निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

 

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