उज्जैन। खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत प्रतिमाह दिए जाने वाले नि:शुल्क खाद्यान्न का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिले, इसके लिए ई-केवायसी करवाया जा रहा है। ई-केवायसी के लिए 31 मई अंतिम तिथि पूर्व से ही निर्धारित है। जिले में करीब 60 हजार उपभोक्ता अब भी ई केवायसी के लिए नहीं पहुंचे हैं। इससे इन पर शंका के बादल मंडरा रहे हैं। पिछले लंबे समय से खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत प्रतिमाह दिए जाने वाले नि:शुल्क खाद्यान्न के लिए ई केवायसी करवाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए…
Read More