उज्जैन। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी को 17 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। मीडिया सेल प्रभारी कुलदीपसिंह भदौरिया ने बताया कि 21 सिंतबर 2023 को नाबालिग अपने घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी तलाश की, इस दौरान पता चला कि बालिका के लापता होने वाले दिन से देवीलाल पिता हरिराम सिंगार 23 वर्ष निवासी ग्राम दंडोता भी लापता है। परिजनों की शिकायत पर बड़नगर थाना पुलिस…
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