मंदसौर पिता की हत्या करने वाले पुत्र को आजीवन कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से दण्डित कियाबेटे को बच्चा नहीं होने पर पिता करता था अपमानित

मंदसौर ।  द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मंदसौर द्वारा आरोपी गोपाल नायक पिता मन्नालाल उम्र 35 साल निवासी भुवानगढ सीतामऊ जिला मंदसौर को हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं 7 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया कि दिनांक 30.11.2020 को फरियादी गोपाल (आरोपी) ने देहाती नालसी लेख कराई कि मेरे पिताजी रात के करीब 8 बजे खाना खाकर रखवाली के लिए खेत पर गए थे। चाय पीने वापस नहीं आए सुबह 7 बजे मैने खेत पर जाकर देखा तो वहां पर मरे पड़े थे मेरे पिताजी की लाश खाट के पास पड़ी थी किसी ने धारदार हथियार से सीधे हाथ पर मारकर उनकी हत्या कर दी। फरियादी (आरोपी) की रिपोर्ट पर से देहाती नालसी क्रमांक 0/2020 दर्ज की गई। विवेचना के दौरान मृतक मन्नालाल के पुत्र गोपाल पर शंका होने पर पुलिस द्वारा उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर तो आरोपी ने बताया कि मेरी शादी को करीब 10 साल हो चुके है। उसे बच्चा नहीं हुआ था इसी बात को लेकर मेरे पिता मन्नालाल हमेशा बोलते थे कि तू रण्डवा है तुझे बच्चा नहीं होगा तेरी पत्नी पिंकी को मेरे पास भेज दे मैं बच्चा पैदा कर दूंगा। इसी बात को लेकर हमेशा हमारे घर में झगड़ा होता था इसी कारण मेरी पत्नी पिंकी घर छोड़कर मायके चली गई थी। घटना 30 नवम्बर 2020 को मेरे पिताजी ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी तू रण्डवा है तेरी पत्नी को मेरे पास भेज दे। हम दोनो बाप बेटो में झगड़ा हो गया था इसलिए मैने गुस्से में आकर पत्थर व कुल्हारी मारकर हत्या कर दी।