March 29, 2024

ब्रह्मास्त्र रतलाम

न्यायालय श्रीमान कृष्णा अग्रवाल, स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट जिला रतलाम के द्वारा निर्णय दिनांक 07.12.2022 को अभियुक्तगण 1. मनोहर टॉक पिता समरथ लाल टॉक उम्र 55 वर्ष नि. डोंगरे नगर रतलाम 2. अश्वीन जायसवाल पिता सुरेन्द्र जायसवाल उम्र 45 वर्ष नि. उजाला भवन फ्रीगंज रतलाम को मिलावटी खाद्य पदार्थ का विक्रय हेतु संग्रहण करने के लिये खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7 (1) सपठित धारा 16(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत 6-6 माह के कारावास तथा एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता एडीपीओ श्री सुशील शर्मा, ने बताया कि परिवादी खाद्य निरीक्षक बी.एस.जामोद दिनांक 27.07.2011 को रेल्वे स्टेशन रतलाम स्थित दुकान उजाला नमकीन पर निरीक्षण हेतु पहॅुचा मौके पर आरोपी मनोहर टॉक मिला जिसको खाद्य निरीक्षक ने अपना पद का परिचय देकर उसकी दुकान का निरीक्षण किया निरीक्षण के समय आरोपी मनोहर टॉक ने स्वंय को फर्म का संचालनकर्ता बताया व फर्म में मानव उपभोग हेतु सेंव नमकीन का निर्माण कर विक्रय हेतु संग्रहित करना बताया इसके पश्चात मनोहर टॉक से खाद्य लायंसेस की जानकारी मांगने पर उसने खाद्य लायंसेस प्रस्तुत किया खाद्य लायंसेस पर मालिक के रूप में अश्वीन जायसवाल का उल्लेख था तथा मनोहर टॉक द्वारा उक्त फर्म उजाला नमकीन के स्थापन का पंजीयन प्रस्तुत किया जिसमें भी मालिक के रूप में अश्विन जायसवाल का नाम अंकित था मौके पर निरीक्षण करते समय संग्रहित सेंव नमकीन के एक-एक किलो के पैकेट का भौतिक अवलोकन किया तथा उक्त सेंव नमकीन की जानकारी प्राप्त करने पर विक्रेता ने बेसन, सोयाबीन तेल, लॉग, कालीमिर्च, नमक का उपयोग कर सेंव नमकीन तैयार करना बताया।

खाद्य निरीक्षक बी.एस.जामोद को उक्त एक-एक किलों के पैकेट सेंव नमकीन में मिलावट की शंका होने पर फार्म नं.6 की प्रति तैयार कर गुणवता स्तर की जांच करने के लिये तीन पैकेट सेंव नमकीन का सेंम्पल नगद धनराशि 240 रुपए अदा कर लिया तथा मौके की कार्यवाही पूर्ण कर उक्त सेंम्पल के एक भाग को विधिवत सील बंद कर 28.07.2011 को लोक विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल को जांच हेतु भेजा गया। लोक विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल की जांच रिपोर्ट में उक्त सेंव नमकीन के सेंम्पल को मिलावटी घोषित किया गया। आरोपीगण ने आर्थिक लाभ लेने के लिये मिलावटी सेंव नमकीन को विक्रय करने का अपराध किया था जिसके लिये उन्हें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7(1) सपठित धारा 16(1) के अन्तर्गत दण्डित करने के लिये निवेदन किया गया जिसमें माननीय विचारण न्यायालय श्रीमान कृष्णा अग्रवाल, स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट ने आरोपीगण को 6-6 माह के कारावास व एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सुशील शर्मा, एडीपीओ रतलाम द्वारा की गई।