April 26, 2024

उज्जैन। 30 बीघा जमीन का बंटवारा करने के नाम 33 हजार की रिश्वत मांगने वाले पटवारी को विशेष न्यायालय ने 4 साल की सजा सुनाई है। लोकायुक्त ने पटवारी को रिश्वत के 11 हजार रुपये लेते रंगेहाथ पकड़ा था।
एडीओपी मुकेश कुन्हारे ने बताया कि महिदपुररोड राजस्व कालोनी में 24 जनवरी 2018 को लोकायुक्त के तत्कालीन निरीक्षक अंतिम पंवार ने जमीन बंटवारे के नाम पर 33 हजार की रिश्वत मांगने वाले नागदा तहसील ग्राम रोहल खुर्द हल्का नम्बर 8 के पटवारी शैलेन्द्र जैन निवासी बाफना रेसिडेंसी दशहरा मैदान को रिश्वत के 11 हजार रुपये लेते रंगेहाथ पकड़ा था। मौके पर ही धारा 7 और 13 (2) भ्रष्टाचार अधिनियम का प्रकरण दर्ज किया था। मामले में अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। करीब 57 माह तक चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने पटवारी को रिश्वत लेने का दोषी सिद्ध होने पर धारा 7 में चार साल और धारा 13 (2) में चार साल की सजा के साथ 11-11 हजार के अर्थदंड से दंडित करते हुए भैरवगढ़ जेल भेज दिया। लोकायुक्त संगठन की ओर से मामले में विशेष लोक अभियोजक डीपीओ मनोज कुमार पाठक और एडीओपी मुकेश कुन्हारे द्वारा प्रकरण में अभियोजन का संचालन किया गया। एएसआई जागनसिंह का प्रकरण में सहयोग किया गया।