April 25, 2024

उज्जैन। शराब दुकान का ठेका लेने और पैसे लगाने पर भागीदारी का झांसा देकर की गई 13.80 लाख की जालसाजी के मामले में पुलिस ने 28 दिन की जांच के बाद मामले में गुरुवार को धोखाधड़ी की धारा 420, 406 में प्रकरण दर्ज किया है।
माधवनगर थाना टीआई मनीष लोधा ने बताया कि 1 सितंबर को एसपी कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान सोयाबीन प्लांट के सामने नागझिरी में रहने वाले आनंद पिता सीताराम तिवारी 67 वर्ष और सुनील पिता रामगोपाल दुबे निवासी मंगलसिटी देवास रोड़ ने आवेदन देकर बताया था कि नरवर थाना क्षेत्र के ग्राम खजूरिया रहवारी में रहने वाले हाकमसिंह पिता बद्रीसिंह ने शराब दुकान का ठेका लेने और दुकान मिलने पर भागीदारी का झांसा देकर 13.80 लाख रुपये लिये है। कायथा के साथ ग्राम भटुनी और काठबडोदा में दुकान मिलने के बाद हाकमसिंह की नियत बदल गई और उसने ना तो भागीदारी का हिस्सा दिया, नाही उनसे लिए गए पैसे वापस लौटाएं जा रहे है। एसपी कार्यालय ने शिकायती आवेदन थाने पर आने के बाद मामले में जांच करते हुए हाकमसिंह के खिलाफ अमानत में खयानत करने और धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है।