April 27, 2024

उज्जैन। हत्या और लूट के मामले में हुई आजीवन सजा का आरोपी 15 दिनों की पैरोल पर रिहा होने के बाद फरार हो गया। उसके नहीं लौटने पर जेल प्रहरी की शिकायत पर भैरवगढ़ पुलिस ने 31 डी बंदी अधिनियम की धारा 109 में प्रकरण दर्ज किया है। विद्यापति नगर में रहने वाला लोकेन्द्र पिता मदनलाल चौहान को माधवनगर पुलिस ने 2011 में हत्या और लूट के मामले में गिर तार किया था। पांच साल बाद न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी। 6 सालों से जेल में बंद लोकेन्द्र ने 2 जुलाई को 15 दिनों का पैरोल लिया। उसे 17 जुलाई को केन्द्रीय जेल पहुंचाना था। लेकिन सोमवार सुबह तक वापस नहीं आया तो जेल प्रहरी सत्यनारायण सिसौदिया ने भैरवगढ़ थाने पहुंचकर प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद उसकी तलाश शुरु की है। एक टीम उसकी तलाश में विद्यापति नगर भी भेजी जाएगी।