सरपंच पद के परिणाम रोकने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

आगर-मालवा। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के अन्तर्गत बड़ौद जनपद पंचायत के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रामनगर के सरपंच पद के परिणाम हाई कोर्ट की इंदौर खण्ड पीठ ने रोकने के आदेश प्रदान किए हैं। जानकारी देते हुए हाई कोर्ट इंदौर अभिभाषक संघ के सचिव गौरव श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद पंचायत बड़ौद के अन्तर्गत आने वाली रामनगर ग्राम पंचायत से श्याम कुंवर बाई भी सरपंच पद की उम्मीदवार थी। जिन्हे 10 जून 2022 को रिटर्निंग आॅफिसर एंव सहायक रिटर्निंग आॅफिसर के हस्ताक्षर के नियम 40 के तहत जारी पत्र में ह्लधान उड़ाता हुआ किसानह्व चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था। जिसके बाद याचिका कर्ता द्वारा अपना प्रचार भी इसी चुनाव चिन्ह को लेकर मतदाताओं के बीच किया गया। किन्तू मतदान के लिए जब मतपत्र जारी हुआ तो न केवल याचिका कर्ता श्याम कुंवर बाई का मतपत्र में क्रम 6 के स्थान पर 5 नम्बर पर आया, इतना ही नही चुनाव चिन्ह ताला चाबी श्याम कुंवर बाई के नाम के आगे प्रदर्शित हो रहा था। मतपत्र में चुनाव चिन्ह व क्रम परिवर्तित होने के चलते याचिका कर्ता द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित आपत्ति दर्ज करवाते हुए नियमानुसार निर्वाचन निरस्त करने की मांग की गई थी। किन्तू जब दिनांक 25 जून 2022 को चुनाव परिणाम रोकने के बाद मतगणना का आदेश 27 जून को जारी किया गया। तब श्याम कुंवर बाई द्वारा याचिका उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। जिस पर शनिवार को हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला के न्यायालय में सुनवाई हुई, जिस पर न्यायालय ने याचिका कर्ता के अधिवक्ता गौरव एस श्रीवास्तव के तर्कों से सहमत हो कर चुनाव के परिणाम घोषित किए जाने पर रोक लगा दी।