दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के  गंभीर प्रकरण में कर्नाटक से आरोपी गिरफ्तार

 बडौद।  बड़ौद क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका के संबंध में चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान गर्भवती होने की जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस को सूचना दी गई। तत्पश्चात पुलिस द्वारा बालिका एवं उसके परिजनों से विधिवत पूछताछ की गई। अनुसंधान में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बालिका से संपर्क स्थापित कर उसे बहला-फुसलाकर विभिन्न अवसरों पर सुनसान स्थान पर बुलाया तथा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तथ्यों के आधार पर थाना बड़ौद में भारतीय न्याय संहिता एवं पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई! प्रकरण में प्राप्त सूचना के आधार पर थाना बड़ौद पुलिस द्वारा तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल से प्राप्त भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया। अनुसंधान के दौरान आरोपी के जिला कलबुर्गी (गुलबर्गा), कर्नाटक में होने की पुष्टि होने पर पुलिस टीम को  रवाना किया गया।पुलिस टीम ने   कर्नाटक से आरोपी कृष्णपाल सिंह (21 वर्ष), निवासी ग्राम छायन थाना बड़ौद क्षेत्र को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी उपरांत आरोपी को माननीय न्यायालय, कलबुर्गी (कर्नाटक) के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट वारंट प्राप्त किया गया तथा समस्त वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आरोपी को मध्यप्रदेश लाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी  निरीक्षक रूप सिंह बैस, उप निरीक्षक विजय शुक्ला, उप निरीक्षक दिनेश भदौरिया, प्रधान आरक्षक प्रवीण यादव, प्रधान आरक्षक हेमंत सिंह, प्रधान आरक्षक अर्जुन बागड़ी, प्रधान आरक्षक सतीश मोदी, प्रधान आरक्षक वीरेंद्र चिकली, आरक्षक पोप सिंह, आरक्षक रॉकी जाट, आरक्षक रवि दोहरे एवं महिला आरक्षक वंदना सेन की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही।
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