मंदसौर जॉइंट कलेक्टर पर दहेज प्रताड़ना की एफआईआर

ब्रह्मास्त्र इंदौर

इंदौर पुलिस ने मंदसौर के जॉइंट कलेक्टर राहुल चौहान के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की एफआईआर दर्ज की है। पत्नी का आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा लेकिन अधिकारी होने के दबाव-प्रभाव के कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।
अब महिला थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। बयान भी लिए हैं, लेकिन, सामान्य धाराओं में ही केस दर्ज कर लिया। इसमें भी पति के नाम के साथ कहीं भी उनकी पोस्ट जॉइंट कलेक्टर का जिक्र नहीं है। पत्नी ने योजनाबद्ध तरीके से अबॉर्शन के भी आरोप पति पर लगाए हैं।
पलासिया निवासी निर्मला चौहान (32) की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने 27 नवंबर को राहुल चौहान के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961-1, 4, भारतीय न्याय संहिता 2023 115(2), 296 (बी) और 85 के तहत केस दर्ज किया था। जिसकी जानकारी 28 नवंबर को सामने आई है।

पीड़िता ने पति पर दहेज की मांग, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और दूसरी महिला से संबंध रखने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार, सितंबर 2019 में जब उसके पति किसी काम से इंदौर आए थे, तब वह उनके साथ खरगोन उनके घर रहने चली गई थी। 21 सितंबर 2019 को पति ने यह कहते हुए उसका मोबाइल तोड़ दिया कि उसकी मां ने दहेज में लाखों रुपए नहीं दिए हैं। जब उसने असमर्थता जताई, तो पति ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके हाथ में चोट आई और उसे घर से निकाल दिया गया। इसके बाद मैंने खरगोन थाने में शिकायत दर्ज कराई और मां के साथ इंदौर लौट आई। दो-तीन बार परामर्श केंद्र, खरगोन में समझौते का प्रयास किया, लेकिन पति ने मुझे रखने से इनकार कर दिया। महिला का आरोप है कि 2020 में गर्भावस्था के दौरान भी पति ने उसे प्रताड़ित किया, जिसके कारण उसका मिसकेरेज हो गया। उसका इलाज बॉम्बे अस्पताल, इंदौर में चला। इसके बाद वह मां के साथ मायके में रहने लगी।

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