आदेश जारी हुआ…चायना डोर बेचना दंडनीय अपराध

उज्जैन। पतंगबाजी के लिये नायलोन धागा (चायना डोर) बेचना, भंडारण करना और उपयोग करना 2 माह के लिये दंडनीय अपराध रहेगा। कलेक्टर ने धारा 163 (2) में एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है। आदेश का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 में प्रकरण दर्ज किया जायेगा।
कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने शुक्रवार को मानव/पशु-पक्षियों के जीवन की सुरक्षा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिये चायना डोर पर 2 माह का प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। आदेशानुसार का कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में चायना डोर का उपयोग, क्रय-विक्रय के साथ निर्माण, भंडारण करेगा उसके खिलाफ आदेश का उल्लघंन मानकर पुलिस सख्त एक्शन लेगी। आदेश पूरे जिले में लागू किया गया है। जो 28 नवम्बर से 2 माह तक के लिये रहेगा। विदित हो कि कुछ सालों से चायना डोर से पतंगबाजी के दौरान कई गंभीर हादसे होना सामने आ चुके है। एक छात्रा जान तक गवां चुकी थी, वहीं कई मौत के मुंह से वापस लौटे है। मानव ही नहीं चायना डोर में पशु/पक्षी के मरने की संख्या अनगिनत रही है। घातक और खून हो चुकी डोर से इस बार मकर संक्रांति पर कोई जनहानि ना हो इसको लेकर पुलिस और प्रशासन अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। पिछले कुछ वर्षो से लगातार चायना डोर की दिसबंर-जनवरी में धरपकड़ की जा रही है। उसी तरह का अभियान जल्द पुलिस द्वारा शुरू कर दिया जायेगा। साथ लोगों को जागरूक कर चायना डोर के घातक परिणामों के बारे में बताया जायेगा।
छतों पर पहुंचेगी पुलिस, दुकानों की होगी सर्चिंग
दिसंबर माह की शुरूआत होते ही पुलिस छतों से होने वाली पतंगबाजी के दौरान चायना डोर की तलाश करने पहुंचेगी। जिसके लिये टीम गठित करने की योजना तैयार कर ली गई है। वहीं पतंगबाजारों में लगने वाली दुकानों पर सर्चिंग अभियान चलाया जायेगा। पुलिस मुखबीर तंत्र को भी अलर्ट पर रखेगी। बाजार के अलावा किसी भी क्षेत्र से चायना डोर की खबर मिलेगी। वहां दबिश दी जायेगी। पूर्व में खूनी चायना डोर बेचने वालों के मकानों पर बुलडोजर तक चल चुका है।

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