अमानक औषधियों की खरीद-बिक्री प्रतिबंधित

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आयुष अधिकारी बोले- ये दवाएं तुरंत लौटाएं, मरीजों को गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई करेंगे

ब्रह्मास्त्र इंदौर

इंदौर में अमानक औषधियों का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और नियम 1945 की धारा 33 ईई के तहत कुछ दवाओं को अमानक घोषित किया गया है। संचालनालय आयुष भोपाल मध्यप्रदेश ने इन दवाओं के विक्रय और उपयोग को प्रतिबंधित किया है।

जांच ?रिपोर्ट के बाद जिला आयुष अधिकारी ने इंदौर जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स संचालकों को निर्देश जारी कर स्टॉक को हटाने और कंपनी को वापस भेजने को कहा है। साथ ही मेडिकल स्टोर संचालकों के विरूद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।
जारी आदेशानुसार प्रतिबंधित औषधियों में कोई भी औषधि जनसामान्य के बीच उपयोगार्थ पाई जाती है या जनहानि होती है तो इसके लिए विक्रेता जिम्मेदार होगा।
डॉ. बारिया ने बताया कि पिछले दिनों छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप से 22 बच्चों की दुखद मौत हो गई थी। साथ ही बिछुआ में पांच माह की बच्ची की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद स्थानीय जिला प्रशासन ने एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक दवाओं की जांच कराई थी।
ये दवाइयां अमानक पाई गई

ल्ल कफ कुठार रस, डाबर इंडिया लि. साहिबाबाद उ.प्र बैच नंबर एसबी00066।
ल्ल लक्ष्मी विलास रस (नारदीय) डाबर इंडिया लि. साहिबाबाद उ.प्र बैच नंबर एसबी000656।
ल्ल प्रवाल पिष्टी श्री धनवतरी हर्बल्ला विलेज किशनपुरा पीओ गुरमाजरा सोलन एच.पी बैच नंबर पीपीएमबी077।
ल्ल मुक्ता शुक्ति श्री धनवतरी हर्बल्ला विलेज किशनपुरा पीओ गुरमाजरा सोलन एच.पी बैच नंबर एमएसबीडी059।
ल्ल गिलोय सत्व शमार्यु जेन्युइन आयुर्वेद श्री शर्मा आयुर्वेद मंदिर दतिया म.प्र बैच नंबर 005पी-1।
ल्ल कामदुधा रस शमार्यु जेन्युइन आयुर्वेद श्री शर्मा आयुर्वेद मंदिर दतिया म.प्र. बैच नंबर 25117002पी-1।

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