उज्जैन। सब कुछ सही रहा तो अगले कुछ माह में श्री सिंथेटिक्स के कर्मचारियों को उनके बकाया के भूगतान की स्थिति साफ हो जाएगी। कंपनी की जमीन के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने करीब 11 करोड की पेशकश की है। 115 एकड़ जमीन कंपनी को 99 साल की लीज पर दी गई थी जिसमें से 56 साल बीत चुके हैं शेष 43 साल के समायोजन के लिए सरकार की यह पेशकश है। इस जमीन का उद्योग में ही उपयोग किया जाना तय है।इस पूरे मसले को लेकर कलकत्ता के उच्च न्यायालय सिविल क्षेत्राधिकार (कंपनी क्षेत्राधिकार) ने सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन भी करवाया है। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 जून, 2025 को पारित आदेश के अनुसार, यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने हेतु शासकीय समापक को निर्देशित किया गया, जिससे संपार्श्विक लेनदार, विशेष रूप से वे जिनके पक्ष में उक्त भूमि पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के समक्ष कोई चार्ज पंजीकृत है, वे सभी 26 जून, 2025 अथवा इसके पूर्व अपने किसी भी दावे अथवा आपत्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।प्रदेश की पेशकश को समापक ने स्वीकारा-मध्यप्रदेश शासन के द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी आवेदन संख्या CA/63/2025 प्रस्तुत कर यह प्रार्थना की गई थी कि उसके स्वामित्व की 115 एकड़ लीजहोल्ड भूमि जो नवलखी रोड, तहसील एवं जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश में स्थित है, जिसे पंजीकृत लीज डीड के माध्यम से दिनांक 2 नवम्बर, 1969 को मेसर्स श्री सिंथेटिक्स लिमिटेड (परिसमापन अंतर्गत) को 99 वर्ष के पट्टे पर औद्योगिक उपयोग हेतु दी गई थी, जिसके पट्टाधिकार, लीज की शर्तों के उल्लंघन के कारण, मध्यप्रदेश शासन द्वारा निरस्त किए जा चूके हैं, उक्त लीजहोल्ड भूमि पर कब्जा पुनः प्राप्त करने के लिए शासकीय समापक को निर्देश देने की मांग की गई थी। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रस्तुत उक्त कंपनी आवेदन सं. 636/2008 को स्वीकार करते हुए दिनांक 19 जुलाई, 2010 को पारित अपने आदेश के द्वारा पट्टे के अस्वीकरण की अनुमति दे दी है तथा शासकीय समापक को निर्देश दिए है कि वह लेनदारों और अंशदाताओं के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त समर्पण मूल्य प्राप्त होने पर मध्य प्रदेश शासन के पक्ष में पट्टे की असमाप्त अवधि को समर्पित कर दें।आदेश के अनुपालन में, मध्यप्रदेश शासन ने अब कंपनी आवेदन CA/63/2025 प्रस्तुत कर शासकीय समापक द्वारा प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार उपयुक्त समर्पण मूल्य रु 10 करोड 99 लाख 64हजार के भुगतान की पेशकश की है, जिसे न्यायालय के निर्देशों के अधीन, शासकीय समापक द्वारा स्वीकार किया गया है।आगामी एवं महत्वपूर्ण पेशी 10 जुलाई को-प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 10 जुलाई, 2025 को अपराहन 2:00 बजे “कंपनी आवेदन (निर्दिष्ट)” शीर्षक के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष नियत की गई है।
