उज्जैन पुलिस को मिली बड़ी सफलता: पत्नी की हत्या कर साक्ष्य छुपाने वाले आरोपी को 10 साल की सजा
झारड़ा थाना क्षेत्र में हुई जघन्य और सनसनीखेज हत्या के मामले में उज्जैन पुलिस की तत्परता और सशक्त विवेचना के चलते आरोपी को न्यायालय से कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली है। यह मामला घरेलू हिंसा से उपजे अपराध का गंभीर उदाहरण है।
📅 घटना का विवरण:
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दिनांक: 25 दिसंबर 2022
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स्थान: ग्राम घट्टिया सांईदास, थाना झारड़ा
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मृतका: शोभाबाई
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आरोपी: पप्पुलाल पिता बालाराम बारोठ (पति)
घरेलू विवाद के चलते आरोपी ने पत्नी के सिर पर पाटले से वार कर हत्या कर दी। इसके बाद उसने मौत को दुर्घटना (करंट लगने) का रूप देने की कोशिश की।
👮♀️ पुलिस की तेज कार्यवाही:
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घटना के दिन ही आरोपी गिरफ्तार
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प्रकरण क्रमांक: 293/2022
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धाराएं: 302, 201 भादंवि
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चालान पेश किया गया: 16 मार्च 2023
तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक श्री बिन्देवार द्वारा की गई सूक्ष्म, वैज्ञानिक और प्रमाण आधारित जांच ने पूरे मामले को मज़बूत बना दिया।
⚖️ न्यायालय का निर्णय:
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मामला सुना: केस क्रमांक 26/2023
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न्यायाधीश: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, महिदपुर (माननीय श्री सुशील कुमार जोशी)
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दिनांक: 20 मई 2025
🔒 सुनाई गई सजा:
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IPC 304(II): 10 वर्ष का सश्रम कारावास + ₹10,000/- जुर्माना
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IPC 201: 2 वर्ष का सश्रम कारावास + ₹2,000/- जुर्माना
🙌 सराहनीय भूमिका:
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उप निरीक्षक श्री बिन्देवार (तत्कालीन थाना प्रभारी, झारड़ा / वर्तमान प्रभारी थाना राघवी):
विवेचना में पेशेवर दक्षता दिखाई और सभी आवश्यक सबूत इकट्ठा किए। -
विशेष लोक अभियोजक श्री अजय वर्मा (महिदपुर):
कोर्ट में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्याय की विजय सुनिश्चित की।
🔎 निष्कर्ष:
उज्जैन पुलिस की इस कार्यवाही ने एक बार फिर यह साबित किया कि जब कानून, तत्परता और पेशेवर विवेचना साथ आते हैं, तो न्याय मिलना सुनिश्चित होता है।
✅ यह केस कानून व्यवस्था में जनविश्वास को और मजबूत करता है। उज्जैन पुलिस की यह सफलता आने वाले समय के लिए एक नजीर बनेगी।
