हत्या में 2 साल बाद चार को आजीवन कारावास

उज्जैन। कलाल सेरी नमकमंडी में 19 अप्रैल 2023 को हुई अंकुर शर्मा उर्फ अंतु की हत्या के मामले में 2 साल बाद अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने फैसला सुनाते हुए चार आरोपी संकेत सोनी, कुनाल सोनी, हर्ष वाल्मिकी, वंश शर्मा को हत्या की धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा  सुनाई है। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन राजेन्द्र कुमार खांडेगर ने बताया कि 19 अप्रैल 2023 को अंकुर शर्मा उर्फ अंतु की शादी की सालगिरह थी। वह दोस्त देवेन्द्र उर्फ दारासिंह, मंगेश के साथ घर के बाहर खड़ा था। उसी दौरान चारों आरोपी वहां पहुंचे थे और रास्ते से मोटर सायकिल हटाने की बात पर गाली-गलौच करते हुए कहा कि अपने आपको दादा समझता है इसे आज जान से खत्म कर देते है। चारों एक राय होकर मारपीट शुरू की और संकेत सोनी ने जेब में रखा चाकू निकाला, कुनाल सोनी ने पास में पड़ा एक पत्थर अंकुर शर्मा की छाती में मारा जिससे अंकुर जमीन पर गिर पड़ा हर्ष ने पत्थर उठा कर मारा जो उसके पैर में बाएं तरफ लगा। इतने में वंश शर्मा ने उसको निचे दबा लिया व संकेत सोनी ने बाए तरफ पैर में घुटने व जांघ के नीचे चाकू से 3-4 वार कर दिये।  अंकुर को बचाने के लिये दोस्त देवेन्द्र उर्फ दारासिंह और मंगेश परमार ने बीच बचाव किया तो हर्ष वाल्मिकी ने जमीन से पत्थर उठाकर देवेन्द्र के सिर में मारा जिससे देवेन्द्र को सिर में चोट लगी और खून निकला। चाकू-पत्थर से हमला करने के बाद चारों भाग निकले थे। आवाज सुनकर परिवार बाहर आ गया था। अंकुर को अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में धारा 302, 294, 323Ñ 34 भादवि का मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले में पैरवी मुकेश कुन्हारे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

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