पुणे। पुणे की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ वीर सावरकर के बारे में कथित टिप्पणी को लेकर चल रहे मानहानि केस की सुनवाई की। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राहुल ऐसे किसी आदेश पर कमेंट नहीं कर सकते जिसे उन्होंने ऊपरी अदालत में चैलेंज नहीं किया है। स्पेशल जज अमोल एस शिंदे ने कहा कि यदि राहुल गांधी को समन आदेश पर आपत्ति है तो उन्हें इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देनी चाहिए। राहुल गांधी की ओर से वकील मिलिंद पवार ने समन जारी करने संबंधी पुराने आदेश पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में अर्जी दी। इसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने 2023 में जो समन का आदेश लिया था, वह पक्के सबूतों के बिना और दबाव बनाकर जल्दबाजी में हासिल किया गया था।
सावरकर मानहानि केस- राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई
