शासकीय उद्यानिकी नर्सरी में करंट से नीलगाय की मौत प्रकरण दर्ज , पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार -वन विभाग ने घटनास्थल से बिजली के तार एवं झटका मशीन जब्त नहीं की

 

उज्जैन। उद्यानिकी विभाग की शासकीय नर्सरी में करंट से दो नीलगाय की मौत के मामले में वन विभाग ने पंचनामा के बाद प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ ही इसकी जांच आगे बढना तय है। वन विभाग ने अब तक घटनास्थल से बिजली के तार एवं झटका मशीन जब्त करने की कार्रवाई नहीं की है।

मंगलवार को उद्यानिकी विभाग की शासकीय माडल नर्सरी में दो मादा नीलगाय के शव बिजली के तारों में उलझे हुए मिले थे। इसकी सूचना पर वन विभाग की टीम एसडीओ के साथ घटनास्थल पहुंची थी । यहां मृत नीलगाय का पोस्टमार्टम करवाया गया था। प्रारंभिक जांच में पोस्टमार्टम करने वाले पशु चिकित्सक डा.अरविंद मैथनिया ने बताया था कि शेडयूल 4 का वन्यजीव 2 नीलगाय करीब 2-3 वर्ष की मादा मृत मिली जिनका पोस्टमार्टम किया गया है। दोनों के हार्ट में अनक्लोटेड ब्लड पाया गया है। जो सामान्य भाषा में शाक की वजह से होता है। पशु चिकित्सा विज्ञान में इसे एनाफायलेटिक शाक कहा जाता है। यहां इलेक्ट्रीक के वायर भी मिले हैं जिनमें दोनों जानवर उलझे हुए थे। वन विभाग पंचनामा बनाते हुए इसे जांच में लिया था। बुधवार को मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है।

अधिकारी पहुंचे अनदेखी की-

शासकीय विभाग की नर्सरी में करंट से नीलगाय की मौत के मामले में वन विभाग के एसडीओ एवं रेंजर पहुंचे थे। घटनास्थल पर साफ तौर पर बिजली के तार एवं झटका मशीन के साक्ष्य सामने थे उसके बावजूद एसडीओ सहित किसी ने भी तार एवं झटका मशीन की जब्ती करना पंचनामें के दौरान ही वाजिब नहीं समझा। हाल यह रहे कि वहां पर किसी ने भी ये जानना भी वाजिब नहीं समझा की झटका मशीन यहां कैसे और किन परिस्थितियों में लगाई गई और अवैध होने के बावजूद शासकीय  माडल नर्सरी में जहां से उद्यानिकी विभाग का जिला एवं संभागीय कार्यालय संचालित होता है क्यों लगाई गई।

उद्यानिकी अधिकारियों के मोबाईल बंद-

उद्यानिकी विभाग के जिला कार्यालय की शासकीय माडल नर्सरी में करंट से नीलगाय की मौत के मामले के बाद से जिला अधिकारी एवं अन्य अधिकारी मोबाईल बंद कर बैठे हुए हैं। इनमें से कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि झटका मशीन एवं बिजली के तार वहां विभागीय स्तर पर नर्सरी में बिजली के तार एवं झटका मशीन कैसे आई और इन्हें कौन लाया किसने तारों में करंट छोडने की अनुमति दी है । मामले के लिए कौन दोषी है। खास तो यह है कि वर्तमान में माडल नर्सरी को आम के करीब 250 पेडों में आई फसल लेने के लिए ठेके पर दिया गया है। यहां कई वैरायटी के आम के पेड हैं और इनमें अच्छी फसल आती है जिसे विभाग ठेके पर देता है।

डीएफओ बोले गैर जमानती अपराध-

डीएफओ पीडी गेब्रियल ने कहा कि मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के साथ ही इसमें आगे कार्रवाई होगी एवं दोषियों को नामजद किया जाएगा। नीलगाय वन्यजीव संरक्षण के शेड्यूल 4 का जानवर है। इसे करंट लगाना गैर जमानती अपराध है। वन्य जीवों के लिए झटका मशीन लगाना अवैधानिक कृत्य है इसमें जनहानि भी हो सकती थी। इस प्रकरण में एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। उनका कहना था कि बिजली के तार एवं मशीन भी जब्त की जाएगी।

 

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