राहुल नाम की आईडी से होटल में रूका था आसिफ -हिन्दू युवती थी साथ, जागरण मंच ने बुलाई पुलिस

उज्जैन। कानपुर का रहने वाला मुस्लिम युवक हिन्दू नाम की आईडी देकर युवती के साथ होटल में ठहरा था। हिन्दू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का खबर मिली तो होटल पहुंचे और पुलिस बुलाई। मुस्लिम युवक अपने साथ आई युवती को बहन बता रहा था। पुलिस दोनों को थाने लेकर आई।
हिन्दू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को खबर मिली थी कि एक मुस्लिम युवक हिन्दू युवती के साथ उज्जैन आया है, होटल में ठहरने के लिये घूम रहा है। वह चार होटल के चक्कर लगा चुका है। उसने नीलगंगा मंछामन क्षेत्र की होटल तपोवन में कमरा नम्बर 103 लिया है। तत्काल कार्यकर्ता होटल पहुंचे और नीलगंगा थाना पुलिस को बुलाया। होटल का रजिस्टर चेक करने पर सामने आया कि मुस्लिम युवक ने राहुल पिता राज गुप्ता निवासी ठाणे महाराष्ट्र का आधार कार्ड दिया है। पुलिस और कार्यकर्ता रूम में पहुंचे, जहां से युवक को बाहर निकाला गया। पूछताछ में उसने अपना नाम आसिफ पिता असलम शेख निवासी कानपुर होना बताया। उसके साथ आई युवती भी कानपुर की रहने वाली थी। गलत नाम से होटल में ठहरे युवक-युवती को पुलिस अपने साथ थाने ले आई। थाना प्रभारी तरूण कुरील ने बताया कि दोनों से पूछताछ की जा रही है। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जायेगी। होटल मालिक अर्जुन डोडिया का कहना था कि हिन्दू आईडी देने पर उसने रूम दिया था। युवती की आईडी भी हिन्दू नाम से थी।
युवती को बता रहा था बहन
हिन्दू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने युवक से पूछताछ की तो वह अपने साथ आई युवती को बहन बताने लगा। उसका कहना था कि महाकाल मंदिर दर्शन करने आये है, मंदिर भी गये थे। लेकिन गलत नाम के आधार की जानकारी नहीं दे पाया। पुलिस उससे आधार कार्ड के संबंध में जानकारी जुटा रही है। युवती के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास भी किया जा रहा था।
कोट मोहल्ला से पकड़ाया था मामला
बुधवार को कोट मोहल्ला की होटल से भी मुस्लिम युवक को हिन्दू युवती के साथ पकड़ा गया था। युवक ने भोपाल में अध्ययन करने वाली युवती को गलत नाम बताकर होटल परी पैलेस में रोक रखा था। युवक की असलीयत सामने आने पर युवती ने उसके खिलाफ शोषण करने का मामला दर्ज कराया था। उक्त मामला भी हिन्दू जागरण मंच की सक्रियता से सामने आया था।
आवेश में पति की हत्या करने वाली पत्नी को सजा
पति की हत्या करने वाली पत्नी को 23 माह बाद न्यायालय ने 5 साल की सजा सुनाई है। पति की इलाज के दौरान मौत हुई थी।पंवासा थाना पुलिस ने 5 दिसंबर 2023 को ड्युटी कम्पाउंडर राजेश यादव की सूचना पर नंदकिशोर पिता मोहनलाल चौहान की घर में हुई मारपीट में लगी चोंट की वजह से मौत होने की सूचना दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया था। मृतक के साथ मारपीट पत्नी द्रोपदी चौहान 48 साल द्वारा की जाना सामने आया था। पुलिस ने आवेश में आकर मारपीट करने से मौत होने का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। 23 माह चली सुनाई के बाद मीडिया सेल प्रभारी कुलदीपसिंह भदौरिया ने बताया कि अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने फैसला सुनाते हुए मृतक की पत्नी द्रोपदी चौहान को धारा 304 भाग 2 में 5 साल की सजा और 5 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान प्रभारी उप निदेशक अभियोजन राजेंद्र कुमार खाण्डेगर के द्वारा अनुसंधान में विधिक परामर्श एवं साक्ष्य संकलन  प्रदान किया। महत्वपूर्ण साक्ष्य डीएनए एवं आवाज नमूना के आधार पर आरोपिया को सजा सुनाई गई है। मामले में भारतसिंह कनेल, विशेष लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई। गौरतलब हो कि घटनाक्रम के बाद सामने आया था कि मृतक का चाल-चलन ठीक नहीं था, जिसके चलते उसका पत्नी से विवाद होता था, 23 माह पहले भी आरोपिया ने पति को पकड़ा था और घर आने पर बुरी तरह से मारपीट की थी। घायल होने पर पुत्र ने अस्पताल में र्भ्ताी कराया था। रिश्तेदारों के आने पर गिरने से चोंट लगना बताया था, लेकिन उपचार के दौरान हुई मौत और शरीर पर मारपीट के निशान होने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया था।

Share:

संबंधित समाचार

Leave a Comment