महाकाल मंदिर समिति की नियुक्तियों पर हाईकोर्ट में सवाल
उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी-पुरोहित और 300 से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है।
याचिका में आरोप
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बिना विज्ञप्ति निकाले और बिना टेस्ट लिए की गई नियुक्तियां।
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एक पुजारी को मंदिर परिसर के 19 मंदिरों की जिम्मेदारी देना अवैध।
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नियुक्ति प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद – पुजारियों के रिश्तेदार ही प्रतिनिधि बने।
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आरटीआई और राज्य सूचना आयोग से भी जानकारी नहीं मिली, इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट का रुख
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उज्जैन कलेक्टर से 3 माह में जवाब मांगा गया।
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नियुक्तियों का आधार, नियम और प्रक्रिया स्पष्ट करने के निर्देश।
याचिकाकर्ता
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सारिका गुरु (उज्जैन, फ्रीगंज) – 16 जून 2025 को याचिका दायर की।
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पहले RTI लगाई थी, लेकिन दस्तावेज न मिलने पर मामला कोर्ट तक ले गईं।
पुजारी और पुरोहित सूची
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16 पुजारी और 22 पुरोहित की नियुक्ति पर सवाल।
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उनके प्रतिनिधि भी ज्यादातर परिवारजन (भाई, भतीजे, पुत्र) ही हैं।
👉 अगली सुनवाई में यह तय होगा कि मंदिर समिति की नियुक्तियां वैध हैं या नहीं।
