महाकाल मंदिर समिति की नियुक्तियों पर हाईकोर्ट में सवाल

महाकाल मंदिर समिति की नियुक्तियों पर हाईकोर्ट में सवाल

उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी-पुरोहित और 300 से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है।

याचिका में आरोप

  • बिना विज्ञप्ति निकाले और बिना टेस्ट लिए की गई नियुक्तियां।

  • एक पुजारी को मंदिर परिसर के 19 मंदिरों की जिम्मेदारी देना अवैध।

  • नियुक्ति प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद – पुजारियों के रिश्तेदार ही प्रतिनिधि बने।

  • आरटीआई और राज्य सूचना आयोग से भी जानकारी नहीं मिली, इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट का रुख

  • उज्जैन कलेक्टर से 3 माह में जवाब मांगा गया।

  • नियुक्तियों का आधार, नियम और प्रक्रिया स्पष्ट करने के निर्देश।

याचिकाकर्ता

  • सारिका गुरु (उज्जैन, फ्रीगंज) – 16 जून 2025 को याचिका दायर की।

  • पहले RTI लगाई थी, लेकिन दस्तावेज न मिलने पर मामला कोर्ट तक ले गईं।

पुजारी और पुरोहित सूची

  • 16 पुजारी और 22 पुरोहित की नियुक्ति पर सवाल।

  • उनके प्रतिनिधि भी ज्यादातर परिवारजन (भाई, भतीजे, पुत्र) ही हैं।

👉 अगली सुनवाई में यह तय होगा कि मंदिर समिति की नियुक्तियां वैध हैं या नहीं।

Share:

संबंधित समाचार

Leave a Comment