कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा झटका देते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता और कृष्णानगर उत्तर सीट से विधायक मुकुल रॉय को दल-बदल के आरोपों में अयोग्य घोषित कर दिया है। न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बार राशिदी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि रॉय का दल-बदल साबित हो चुका है। अदालत ने विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी के फैसले को भी पक्षपातपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया है, जिससे बंगाल की सियासत में हलचल मच गई है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि मुकुल रॉय का दल-बदल साबित हुआ है, इसलिए उन्हें विधायक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने न केवल अयोग्यता का आदेश दिया, बल्कि विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी द्वारा दिए गए पूर्व निर्णय को भी रद्द कर दिया।
ममता बनर्जी की पार्टी के नेता मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता रद्द
