पाकिस्तानी बहू को एमपी हाईकोर्ट से न्याय की उम्मीद:पति पर आरोप- भारत में रहकर अवैध रूप से संपत्ति खरीदी, जांच कराएं

 इंदौर।विक्रम नागदेव की पत्नी पाकिस्तान में है। अब वो दिल्ली की युवती से दूसरी शादी करने जा रहा है।इंदौर ही नहीं पूरे भारत में इन दिनों पाकिस्तानी हिंदू कपल की शादी और तलाक का मामला चर्चाओं में है। पाकिस्तान से शादी कर इंदौर आई और फिर ससुराल वालों द्वारा लौटाई गई बहू ने न्याय के लिए हाई कोर्ट की शरण ली है। मामले में इसी सप्ताह सुनवाई होना है। बड़ा सवाल है आखिर क्यों पत्नी को भारत की कोर्ट की शरण लेना पड़ी? पत्नी को भारत में न्याय कैसे मिलेगा।निकिता की ओर से इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। एडवोकेट  कहते हैं भारत के संविधान में भारतीय ‘नागरिकों’ के हितों और कानून के बारे में उल्लेख है। लेकिन अनुच्छेद 226 में ‘नागरिक’ की जगह ‘व्यक्ति’ शब्द का उपयोग किया है। यह व्यक्ति किसी भी देश का हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान की निकिता नागदेव ने इसी अनुच्छेद के तहत न्याय मिलने की गुहार लगाई है।एडवोकेट  कहते हैं, निकिता के खिलाफ अपराध भारत में किया गया है। इसलिए उसने यहीं मिलने के लिए गुहार लगाई है। और अनुच्छेद 226 ऐसे लोगों को उच्च न्यायालय से दिलाने में मदद करता है। और चूंकि पति विक्रम नागदेव इंदौर में ही रह रहा है, निकिता को भी वह यहीं लाया था, इसलिए हमने हाई कोर्ट की इंदौर बेंच की शरण ली है। याचिका में भी हमने इसी अनुच्छेद के तहत न्याय की गुहार की है। क्या हैमामला —पांच साल पहले पाकिस्तान के कराची में हिंदू युवक विक्रम नागदेव और युवती निकिता नागदेव की शादी हुई है। वह एक बार पत्नी को भारत लेकर भी आया लेकिन एक माह बाद ही वापस भिजवा दिया। वह पति के पास लौटने का इंतजार कर रही है। निकिता को पता चला कि विक्रम ने दिल्ली की एक युवती से सगाई कर ली है। 10 मार्च 2026 को शादी करने की तैयारी में है। महिला ने इंदौर में समाज की पंचायत से शादी रोकने की गुहार लगाई।पंचायत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इंदौर कलेक्टर को पत्र लिखा है। इसमें युवक को देश निकाला देने की सिफारिश की है। पंचायत और कलेक्टर कार्यालय से न्याय नहीं मिलने के बाद पाकिस्तान के कराची में रह रही निकिता ने इंदौर हाईकोर्ट की शरण ली है।
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