चेक बाउंस के मामले में सजा
महिदपुर। न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महिदपुर जिला उज्जैन ( श्री कमलेश सनोडिया सा.) के समक्ष प्रचलित आपराधिक अपील क्रमांक CRA 43/2026 में आज दिनांक 14/10/2026 महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए आरोपी की और से दिए गए सभी तर्कों को अमान्य करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की है, जिसमें आरोपी अशोक कुमार तिवारी पिता पूरालाल तिवारी(सुतार )निवासी ग्राम जगोटी तहसील महिदपुर को 1 वर्ष की सजा व 50000/- जुर्माने के साथ जेल महिदपुर भेजा गया है। मामला यह था कि परिवादी से आरोपी अशोक ने 2,40,000/- रुपए ऋण लेकर भुगतान पेटे चेक परिवादी को दिया था जो बाउंस हुआ था । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11/8/2026 को आरोपी अशोक को 1 वर्ष की सजा चेक राशि पर 50,000/- रुपए प्रतिकर की सजा दी थी जिसे सत्र न्यायालय ने यथावत रखा है।