इंदौर में मानवता नगर और सर्व संपन्न नगर कॉलोनियां अवैध घोषित स्वीकृत लेआउट से हटकर निर्माण, भूखंडों की मनमानी बिक्री बनी कारण

इंदौर में मानवता नगर और सर्व संपन्न नगर कॉलोनियां अवैध घोषित

स्वीकृत लेआउट से हटकर निर्माण, भूखंडों की मनमानी बिक्री बनी कारण

इंदौर | 12 जुलाई 2025
इंदौर नगर निगम ने बिचोली हप्सी क्षेत्र में स्थित मानवता नगर और सर्व संपन्न नगर कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया है। नगर निगम के कॉलोनी सेल विभाग के अपर आयुक्त मनोज पाठक ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी।


📍 क्यों घोषित की गईं अवैध?

नगर निगम की जांच में इन कॉलोनियों में विकास कार्यों में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें प्रमुख हैं:

  • स्वीकृत लेआउट से अधिक क्षेत्र में कॉलोनी निर्माण

  • स्वीकृत भूखंडों से अधिक संख्या में भूखंडों की बिक्री

  • उद्यान हेतु आरक्षित भूमि का क्षेत्रफल घटाया गया

  • स्कूल और इनफॉर्मल सेक्टर के लिए आरक्षित ज़मीन पर भी प्लॉट बेचे गए

इन सभी उल्लंघनों को गंभीर मानते हुए निगम ने दोनों कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया है।


⚠️ प्रभावित होंगे सैकड़ों परिवार

इस निर्णय से इन कॉलोनियों में रह रहे सैकड़ों परिवारों के सामने वैधानिक संकट खड़ा हो गया है। अवैध कॉलोनी घोषित होने के बाद:

  • न बिजली के नए कनेक्शन मिलेंगे

  • न पानी और सीवरेज की नियमित सेवाएं दी जाएंगी

  • पुन: वैधता के लिए प्रशासन से नज़रें टिकाए हुए हैं निवासी


🏛️ आगे की कार्रवाई क्या होगी?

नगर निगम द्वारा कॉलोनी डेवलपर्स को नोटिस भेजे जाएंगे। अगर डेवलपर्स नियमों के अनुरूप सुधार कार्य नहीं करते हैं, तो कॉलोनी में:

  • किसी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाई जा सकती है

  • भूखंडों की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है

  • जुर्माने और पुनः लेआउट स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है


🗣️ क्या बोले निगम अधिकारी?

मनोज पाठक (अपर आयुक्त, कॉलोनी सेल विभाग)
“नियमों से बड़ी छेड़छाड़ और पब्लिक सुविधाओं के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कॉलोनी विकसित की जा रही है, उसे नियमानुसार विकसित करना ज़रूरी है।”


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