सोलर पैनल लगाने के नाम पर 1.53 लाख की धोखाधड़ी -लोन लेकर जमा कराई थी राशि, 2 लोगों के खिलाफ अमानत में खयानत का केस दर्ज

उज्जैन। मकान पर सोलर पैनल लगाने के नाम पर इंदौर के 2 व्यक्तियों 1.53 लाख की राशि अकाउंट में ट्रांसफर कराने के बाद पैनल नहीं लगाई और ना ही राशि वापस लौटाई। लोन लेकर दी गई राशि वापस नहीं मिलने पर मामला नागझिरी थाने पहुंचा। पुलिस ने मामले में अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज किया है।
नागझिरी थाना क्षेत्र के बैंक आॅफ इंडिया के पास रहने वाले मुकेश कुमार पिता स्व. बलदेव परिहार 51 वर्ष भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम शिवांश सिटी के पास सिक्युरिटी गार्ड सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ है। उनका एक मकान शिवांश सिटी में है। जहां सोलर पैनल लगाने के लिये उन्होने 17 अक्टूबर 2025 को फेसबुक पर सोलर एंड सोलर एनर्जी सोलुशन्स कंपनी का नम्बर देखा। जिस पर 2 मोबाइल नम्बर लिखे थे। जिस पर कॉल करने के बाद एक महिला से संपर्क हुआ। जिसने 500 रूपये रजिस्ट्रेशन फीस बताई। महिला द्वारा बताया कि जगदीश रविन्द्रेकर और तरूण चारपे विजिट करने आयेगें। 3 दिन में आपको पूरा पेमेंट जमा करना होगा, जो 2 लाख 99 हजार 475 रूपये होगा। 3 दिन में जगदीश और तरूण उनके यहां विजिट करने आये। उन्होने मकान देखा और राशि जमा करने पर सोलर पैनल लगाने की बात कहीं। उनके पास इतने पैसे नहंी थे, जिसके चलते उन्होने एसबीआई शाखा माधवनगर बैंक से सोलर पैनल का कोटेशन लगाकर लोन के लिये अप्लाय किया। लोन पास होने पर उन्होने 1 लाख 53 हजार रूपये बैंक से ही वेंडर जगदीश रविन्द्रेकर के अकाउंट में ट्रांसफर किये। उन्होने 2 दिन में सोलर पैनल लगाने का आश्वासन दिया, लेकिन  जगदीश और तरूण लगातार एक-दो दिन में पैनल लगाने की बात कहते रहे। चार माह गुजर जाने पर उन्होने अपनी राशि लौटाने की बात कहीं तो दोनों ने संपर्क करना बंद कर दिया। नागझिरी थाना पुलिस के अनुसार मुकेश कुमार परिहार ने मामले की शिकायत आवेदन के माध्यम से की। जिसके आधार पर मामले में जगदीश रविन्द्रेकर निवासी विजय नगर इंदौर और तरूण चारपे इंदौर के खिलाफ अमानत में खयानत की धारा 316 (2) बीएनएस का प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। दोनों की गिरफ्तारी के लिये एक टीम इंदौर भेजी जायेगी।

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