बड़वानी । 02 किलो गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी मिठीया पिता महगिया जाधव निवासी ग्राम बिजापुरी थाना सेंधवा ग्रामीण, को न्यायालय ने ठहराया दोषी, विशेष न्यायाधीश श्री एल.डी. सोलंकी स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय बड़वानी द्वारा गांजा तस्करी के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में आरोपी को दोषी ठहराते हुए निर्णय पारित किया गया।प्रकरण के अनुसार 01 मार्च 2024 को पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति नीले रंग की टी शर्ट व काले रंग की पेंट पहने बिना नंबर की हिरो होण्डा मोटर सायकिल पर थेली मे गांजा रखकर वरला रोड नायरा पेट्रोल पंप के साईड वाले रोड पर खडा है।सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की एवं संदेही युवक को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से करीब 02 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट बड़वानी द्वारा 0 प्रकरण मे आयी तकनिकी साक्ष्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए आरोपी को 04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय के इस निर्णय को जिले में नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध सख्त संदेश है।
गांजा बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित