राजसी सवारी से पहले पुलिस-प्रशासन अलर्ट: बैठक में सब कुछ तय हुआ भजन मंडली में 50 से ज्यादा सदस्य नहीं, पटाखे-हथियार बैन – महाकाल मंदिर के लाइजनिंग अफसरों और भजन मंडलियों की संयुक्त बैठक में तय हुए नियम

उज्जैन। बाबा महाकाल की अंतिम और सबसे बड़ी राजसी सवारी को लेकर पुलिस-प्रशासन ने कमर कस ली है। गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी (ईस्ट) आलोक कुमार शर्मा ने भजन मंडलियों के प्रमुखों, महाकाल मंदिर समिति और लाइजनिंग अधिकारियों की अहम बैठक ली। इसमें सवारी के सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित संचालन के लिए नियम तय करते हुए निर्देश जारी किए गए।बैठक में एडीएम सत्येंद्र सिंह गुर्जर, महाकाल मंदिर के उप प्रशासक एस.एन. सोनी और सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल के साथ भजन मंडलियों के प्रमुख भी मौजूद रहे।बैठक में तय हुए 5 प्रमुख नियम –भीड़ नियंत्रण- किसी भी भजन मंडली में 50 से अधिक सदस्य शामिल नहीं होंगे। सभी मंडलियों को निर्धारित समय पर रूट पर लाइन-अप होना होगा।ज्वलनशील पदार्थ बैन- सवारी के दौरान पटाखे, कपूर, पायरो गन या किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ लाना और जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगाहथियारों पर रोक- भजन मंडली में शामिल कोई भी सदस्य तलवार या अन्य धारदार हथियारों का प्रदर्शन नहीं करेगा।DJ पर कंट्रोल- सभी मंडलियों के डीजे और साउंड सिस्टम को निर्धारित मानकों में ही बजाना होगा। ध्वनि का स्तर तय डेसिबल सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।रूट का अनुशासन- सवारी मार्ग को पूरी तरह क्लियर रखा जाएगा। मंडलियों को तय रूट और तय स्थान पर ही चलना होगा। पुलिस के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

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