ढाबे पर रुकी महिला से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई सजा

उज्जैन।ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके युवक और उसकी महिला मित्र के साथ मारपीट कर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 6 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि घटना 2024 की है। पीड़िता अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से महिदपुर क्षेत्र स्थित घड़ी वाले बाबा के दर्शन करने गई थी। दर्शन के बाद दोनों रात करीब 10 बजे माकड़ौन थाना क्षेत्र के एक ढाबे पर खाना खाने पहुंचे। ढाबा आरोपी लाखन सिंह गुर्जर का था।खाना खाने के बाद जब दोनों ने भुगतान करना चाहा तो आरोपी ने पैसे लेने से इंकार कर दिया और रात में वहीं रुकने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता द्वारा मना करने पर आरोपी ने महिला और उसके साथी के साथ जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट की। इसके बाद आरोपी तलवार लेकर आया और महिला के साथी को धमकाकर वहां से भगा दिया। आरोपी ने महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।घटना के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी लाखन सिंह गुर्जर (37) निवासी ग्राम झिरनिया, थाना माकड़ौन, जिला उज्जैन को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 तथा एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 6 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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