VIP मूवमेंट पर हाईकोर्ट सख्त:प्रशासन से पूछा- किन्हें मिलता है जीरो ट्रैफिक का अधिकार

इंदौर।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शहर में वीआईपी मूवमेंट के दौरान लागू किए जाने वाले जीरो ट्रैफिक प्रोटोकॉल पर बुधवार को सवाल उठाया है।

कोर्ट ने प्रशासन से स्पष्ट जानकारी मांगी है। कलेक्टर इंदौर को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे सभी वीआईपी की सूची प्रस्तुत करें जिन्हें वास्तव में यह सुविधा देने का अधिकार है। कहा है कि जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें ऐसी सुविधा नहीं दी जानी चाहिए।वीआईपी मूवमेंट के कारण आम नागरिकों को होने वाली परेशानी का मुद्दा भी अदालत में प्रमुखता से उठा। वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बगड़िया ने कहा कि कई बार वीआईपी मूवमेंट के दौरान लंबे समय तक ट्रैफिक रोका जाता है।जिससे लोगों को भारी असुविधा होती है। कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें भी बंद कर दी जाती हैं और मूवमेंट खत्म होने के बाद अचानक ट्रैफिक खोलने से अव्यवस्था और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है।

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