चाइना डोर बेची या पतंग उड़ाई तो जाना होगा जेल – पुलिस ने दुकानों पर शुरू की सर्चिंग, 112 पर सूचना देने की अपील

उज्जैन। खूनी-घातक चाइना डोर पर प्रतिबंध के आदेश जारी हो चुके हैं। आदेश के बाद भी चाइना डोर बेची या पतंग उड़ाई तो जेल जाना होगा। एसपी प्रदीप शर्मा ने सख्त हिदायत जारी की है और सर्चिंग के निर्देश पुलिस को दे दिए हैं। पुलिस की टीम ने मुख्य बाजार तोपखाना में दुकानों पर प्रतिबंध डोर की तलाशी ली। अब प्रतिदिन अभियान चला कर खूनी घातक डोर का पता लगाया जाएगा। पिछले कुछ सालों से पतंगबाजी के लिए नायलॉन के धागे से बनी चाइना डोर का उपयोग पतंगबाजो द्वारा जमकर किया…

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