उज्जैन। पत्नी की हत्या करने के बाद हादसा बताने वाले पति को 29 माह बाद न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। वही साक्ष्य छुपाने का आरोपी मानते हुए 2 साल की सजा और 12 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। 25 दिसंबर 2022 को झारड़ा थाना क्षेत्र के घट्टिया सांईदास में रहने वाला पप्पूलाल पिता बलराम बारोठ अपनी पत्नी शोभाबाई को अस्पताल लेकर पहुंचा था। उसने डॉक्टर को बताया कि काम करते समय करंट लगने की वजह से पत्नी गिर गई थी जिसके सिर में चोट…
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