लोन दिलाने के नाम पर 7 लाख की धोखाधड़ी करने वाले को सजा

उज्जैन। डेयरी फर्म प्रोजेक्ट के नाम से 28 लाख का लोन दिलाने का झांसा देकर 7 लाख से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 2 साल की सजा और 4 लाख एक हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में चार साल पहले नागझिरी थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन राजेन्द्र कुमार खांडेगर ने बताया कि 14 मार्च 2021 को नागझिरी थाना पुलिस ने फरियादी गिरीश चौहान की शिकायत पर विकास पिता राजेश जैन निवासी ग्राम खरसौदकला भाटपचलाना के खिलाफ दूध डेयरी…

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