भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरण में चार वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई* 

        उज्जैन/       विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) उज्जैन द्वारा आज दिनांक 29.04.2025 को पारित अपने निर्णय में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन के अपराध क्रमांक 11/2019 में आरोपी रमेश चंद बामनिया को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में चार वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित कर भेरूगढ़ जेल भेज दिया गया।          मामला इस प्रकार है कि दिनांक 22.01.2019 को आवेदक लाखन सिंह पवार निवासी ग्राम मंगरोला ने पुलिस अधीक्षक विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के समक्ष…

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