उज्जैन। एक महत्वपूर्ण विकास में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने उज्जैन की हाई प्रोफाइल वक्फ संपत्ति धोखाधड़ी मामलों की जल्द से जल्द जांच पूरी करने का निर्देश ऑर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को दिया है। यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रणय वर्मा ने Writ Petition नंबर 40406/2024 में पारित किया। यह याचिका शिकायतकर्ता कासिम अली ने December, 2024 दायर की थी, जिसकी लंबी पैरवी उनके अधिवक्ता, इब्राहिम कन्नोदवाला ने की, जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में एक विख्यात वकील हैं। न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की…
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