उज्जैन। पतंगबाजी के लिये नायलोन धागा (चायना डोर) बेचना, भंडारण करना और उपयोग करना 2 माह के लिये दंडनीय अपराध रहेगा। कलेक्टर ने धारा 163 (2) में एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है। आदेश का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 में प्रकरण दर्ज किया जायेगा। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने शुक्रवार को मानव/पशु-पक्षियों के जीवन की सुरक्षा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिये चायना डोर पर 2 माह का प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। आदेशानुसार का कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में चायना…
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