भोपाल। जंगल और वन्यजीवों की रक्षा करने वाले वन कर्मियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार नेआग्नेयास्त्रों के प्रयोग पर विशेष कानूनी संरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब ड्यूटी के दौरान गोली चलाने वाले वन अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ पुलिस सीधे FIR दर्ज नहीं कर सकेगी और न ही गिरफ्तारी कर सकेगी। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान W.P.(C) No. 2/2026 और BNSS-2023 की धारा 218(3) के तहत लिया गया है। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह तत्काल प्रभाव से…
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