उच्च न्यायालय के आदेश पर एसआई की बहाल हुई सेवा

उज्जैन। महिला द्वारा लगाये गये आरोप के बाद एसआई को पुलिस विभाग की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। एसआई ने उच्च न्यायालय की शरण ली। जिसमें महिला के आरोप निराधार पाये गये। 4 साल 11 माह बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर एसआई की पुन: सेवा बहाल की गई है। एसआई गोकुलसिंह मंडोत पर 5 साल पहले संगीन आरोप लगाया था। जिसके चलते एसआई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और विभागीय जांच के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। एसआई ने अपने ऊपर लगे आरोप को…

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