April 20, 2024

उज्जैन। प्लाट का सौदा करने के बाद पिता-पुत्र ने धोखाधड़ी से रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। इस बात की जानकारी प्लाट खरीदने वाले को लगी तो उसने मामले की शिकातय पुलिस को दर्ज कराई। जांच के बाद नागझिरी पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ धारा 420, 34 का केस दर्ज कर लिया है। द्रविड़ मार्ग क्षीरसागर पर रहने वाले विजय पिता शंकरलाल शर्मा ने 2 साल पहले देवासरोड स्थित 82 कल्पतरु एवेन्यू में प्लाट का मौखिक सौदा किया और विनय पिता ध्रुवनारायण त्रिवेदी के बेटे प्रितिश को 2 लाख का चैक दिया। दोनों पिता पुत्र ने उसे रसीद नम्बर 166 लाकर दी, जो अखिल मेहता के नाम से थी। दोनों ने बताया कि मार्केट में नियम है कि जिसके पास रसीद है, वह प्लाट का मालिक होता है। उन्हें प्लाट बेचने का अधिकार है। विजय से कहा गया कि जब कहोगे रजिस्ट्री करा दी जाएगी। प्लाट का सौदा 8 लाख में किया गया। जनवरी 2021 में विजय को पता चला कि दोनों पिता-पुत्र ने मिलकर धोखाधड़ी से प्लाट की रजिस्ट्री प्रितिश के नाम कर ली गई है। विजय ने दोनों पिता-पुत्र से रुपये मांगे तो दोनों ने धमका कर भगा दिया।