बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम पर कार्यशाला हुई

 

-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधि व्यवसायरत अधिवक्ताओं को दिया प्रशिक्षण

उज्जैन। बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 विषय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें किशोर न्याय बोर्ड में विधि व्यवसायरत अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया तथा महत्वपूर्ण प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी गई।

मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीपेश तिवारी तथा जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिविसेप्रा कपिल भारद्वाज के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह आयोजन किया गया। इसमें उज्जैन में किशोर न्याय बोर्ड में विधि व्यवसायरत अधिवक्ताओं के हितार्थ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 विषयक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में सुश्री पूजा वर्मा प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा उपस्थित किशोर न्याय बोर्ड में विधि व्यवसायरत अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया तथा महत्वपूर्ण प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी गई। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कपिल भारद्वाज द्वारा भी इस कार्यशाला में उपस्थित रहे। अधिवक्तागणों को किशोर न्याय बोर्ड के प्रकरणों में पैरवी के दौरान आने वाली समस्याओं के संबंध में सहज मार्गदर्शन दिया गया तथा किसी भी समस्या के समाधान के संबंध में कार्यालय में सम्पर्क करने की अपील की गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी चन्द्रेश मण्डलोई द्वारा उपस्थित अधिवक्ताओं को आगामी 11 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण कराने हेतु अपील की गई।इस अवसर पर कार्यशाला में किशोर न्याय बोर्ड के प्रकरणों में विधि व्यवसायरत अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

 

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