April 30, 2024

सुसनेर। क्षेत्र के भूमाफियाओं की नजर अब आस्था के स्थान पर भी पड़ गई है। भूमाफिया किसी भी तरह की जमीन को सही बात कर बेच रहे हैं. जिस जमीन में नियमों का पेच फंस रहा है, उसे बेचने के लिए सिस्टम के साथ गंठजोड़ कर रास्ता निकाल ले रहे हैं,सुसनेर शहर के मैना रोड पर देवधर्मराज मंदिर की 12 बीघा शा.भूमि को लेकर ऐसा ही हो रहा है।
खास बात यह है कि उक्त जमीन की बिक्री को लेकर स्थानीय राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे है। वर्तमान में इस जमीन पर कब्जा कर नामांतरण करके प्लॉट बेचने का कार्य सरकारी विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की देखरेख में जारी है।पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को दिए शिकायती आवेदन में बताया गया है कि नरबदिया नाला स्थित देवनारायण मंदिर की भूमि को लेकर लगातार शिकायत के बाद प्रशासन के द्ववारा इस पर ध्यान नहीं देने पर अब हिंदू समाजजनों ने इसको लेकर एसडीओपी देवनारायण यादव एवं थाना प्रभारी गगन बादल को शिकायती आवेदन दिया है।
शनिवार को अवकाश के चलते राजस्व विभाग के अधिकारी नहीं मिलने अब सोमवार को इन्हे शिकायती आवेदन दिया जाएगा। शिकायती आवेदन में बताया गया है कि ग्राम गैलाना निवासी अमजद लाला के द्वारा सुसनेर में गैरकानुनी रूप से विना अनुमति के अवैध कालोनी सुसनेर के मैना रोड़ पर स्थित शासकीय मंदिर की भूमि सर्वे क्र. 1142, 1143, 1144 जो पुराने शासकीय रिकार्ड में शासकीय देवधर्मराय मंदिर की है, पर फर्जी रूप से अपने नाम से नामांतरण कर बिना अनुमति के कालोनी काटी गई है। कालोनाइजर अमजद लाला के द्वारा शासकीय नाला सर्वे क्र. 1089 रकबा की संपूर्ण लंबाई पर अवैध रूप से जबरन कब्जा कर सपूर्ण शासकीय नाले की भूमि पर कब्जा कर करोड़ो रु. के प्लाट विभिन्न लोगो को स्वयं का बताकर बैंच दिए है एवं नाले की शासकीय भूमि पर अवैध मकानो को बनवा दिया गया है। इस प्रकार उक्त अवैध कालोनाईजर द्वारा शासकीय नंबरों को छिन्न-भिन्न कर संपूर्ण नाले का स्वरूप को बदल कर अन्य लोगों की निजी भूमि पर भी कब्जा किया जा रहा है। कालोनाईजर द्वारा सरकारी शासकीय भूमि में अपनी निजी भूमि बताई जाकर अवैध रूप से प्लाट बेचकर नामांतरण भी किया जा रहा है जिसके संबंध में पूर्व में भी शिकायत की गई थी। शिकायती आवेदन में मांग की गई है कि कालोनाईजर अमजद लाला निवासी गैलाना के द्वारा बिना परमीशन की अवैध कालोनी की दस्तावेज संबंधी जांच एवं शासकीय नाले सर्वे क्र. 1089 तथा श्री देवधर्मराज मंदिर की भूमि सर्वे क्र. 1142, 1143, 1144 की सीमाओं का निर्धारण कर मंदिर व नाले की भूमि पर से बैचे गए अवैध प्लाटो का कब्जा हटाया जावे। अवैध कालोनाईजर द्वारा शासकीय मंदिर की भूमि सर्वे क्र. 1144 को सीमांकन नप्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन पर नप्ती कार्यवाही को जांच होने तक रोका जावे तथा शासकीय नाले व मंदिर की भूमि को छिन्न-भिन्न कर अवैध रूप बेचे गए प्लाटों के संबंध में अवैध कालोनाईजर अमजद लाला के विरुद्ध कार्रवाई कर एफ.आई.आर. किए जाने की मांग की है। आवेदन के साथ शासकीय खसरा एवं नक्शे की प्रतिलिपी भी सौपी गई है।