– कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश
– बिना कारण घूमते पाए जाने पर कार्रवाई होगी
ब्रह्मास्त्र उज्जैन। वर्तमान में तेजी से फैल रहे कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य शासन के निर्देश पर सम्पूर्ण उज्जैन जिले की राजस्व
कर्फ्यू में केवल इन्हें ही आने-जाने की छूट रहेगी
रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान अत्यावश्यक सेवा जैसे चि
मंदिरों में रात 9 तक दर्शन, बिना मास्क 200 जुर्माना लगेगा, दोनों टीके अनिवार्य
– रात्रिकालीन कर्फ्यू के तारतम्य
– रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान दै
– समस्त सिनेमागृह, मल्टीप्लेक्स,
– 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर
– समस्त शासकीय सेवकों से कहा गया
– समस्त स्कूल, कॉलेज, होस्टल में
– समस्त मार्केट एसोसिएशन, विभिन्